बहादुरगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव एवं सीजेएम के आदेश पर बाल श्रम करवाने वाली कंपनियों व फैक्टरी के पांच मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया व सचिव एवं सीजेएम विशाल के मार्गदर्शन में गठित टीम ने विक्रम पैनल अधिवक्ता के नेतृत्व में बालश्रम के विरुद्ध शहर का निरीक्षण किया। इसमें शहर के रेस्टोरेंट, फैक्टरी में निरीक्षण किया गया। टीम में विक्रम अधिवक्ता, कर्मजीत, राजकुमार लेबर इंस्पेक्टर, सुनीता, जिला बाल संरक्षण इकाई से विकास वर्मा, रितु, परवीन, मानव तस्करी विरोधी इकाई, राज्य अपराध शाखा से संदीप, मनोज कुमार, संदीप जांगड़ा सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था से टीम में शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान 10 नाबालिग बच्चों को कंपनियों, फैक्टरी में बाल श्रम करते हुए पाया गया। दस बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया तथा संबंधित नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध मुकदमा थाना शहर थाना बहादुरगढ़ में चाइल्ड लेबर एक्ट की धारा के तहत दर्ज किया गया।