झज्जर। पिछले कई दिनों से चल रहे वार्ड -13 के उप चुनाव को लेकर प्रचार शुक्रवार शाम को थम गया। अब 10 मई को मतदान होगा। मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को पोलिंग पार्टियों को सामान वितरित किया जाएगा।
मतदान के लिए शहीद रमेश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को मतदान केंद्र बनाया गया है। लगभग 2400 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर परिषद झज्जर वार्ड नंबर 13 के लिए उप चुनाव आगामी 10 मई को होगा। उपचुनाव में दो उम्मीदवार आमने-सामने हैं। इसमें भाजपा से सुधांशु और विकास निर्दलीय प्रत्याशी हैं।
मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर होगा। वहीं उप चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी ताकत झोंकने का काम किया और जमकर प्रचार किया। शहर में रोड शो तक निकाले गए। अब अगले 24 घंटे प्रत्याशी केवल घर-घर प्रचार कर सकेंगे।
पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर धारा 163 लागू
हरियाणा पंचायती राज उपचुनाव-2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 10 मई रविवार को होने वाले पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच पद के उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु संबंधित क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार बहादुरगढ़, बादली एवं बेरी खंड के अंतर्गत आने वाले गांवों कसार, सराय औरंगाबाद, टांडा हेड़ी, बाढ़सा और गांव धान्धलान में चुनाव के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। उक्त क्षेत्रों की परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासा, चाकू, साइकिल चेन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त 10 मई को मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगाई है।