बहादुरगढ़। हरियाणा में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग योजना) के तहत दाखिले को लेकर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नया पत्र जारी किया है। इस पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए पात्रता शर्तों में अहम बदलाव किए गए हैं।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने बताया कि पहले इस योजना के तहत उन छात्रों को भी पात्र माना जाता था जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक थी लेकिन अब इस प्रावधान को वापस ले लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब केवल वही छात्र दाखिले के लिए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है। जिला झज्जर में इस योजना को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया सामने आई है। जिले के 59 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने कक्षा 6वीं से 12वीं तक दाखिले के लिए अपनी सहमति दी है।