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Jhajjar-Bahadurgarh News: फसल अवशेष जलाने पर धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई

Thu, 21 Nov 2024 02:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
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झज्जर। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला झज्जर में फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। निर्देशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तहत कार्रवाई की जाएगी। फसल अवशेष जलाने पर कृषि भूमि को काफी नुकसान होता है और वातावरण में प्रदूषण फैलता है। जिलाधीश ने जिले में फसल अवशेष जलाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। संवाद
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