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आम चुनाव 2019 : पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज मतदान होंगे मान्य

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अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आम चुनाव 2019 में मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र साथ में लाना होगा। चुनाव आयोग ने इसके अतिरिक्त मतदान के लिए मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र के अलावा पहचान के लिए 11 अन्य विकल्प दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो मतदाता मतदान केंद्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। वह भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहचान संबंधी 11 अन्य विकल्पों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहचान के लिए 11 अन्य विकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक-डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड में से कोई एक दिखाकर मतदान केंद्र पर पहचान स्पष्ट की जा सकती है।
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रात 10 बजे तक होगा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा के आम चुनाव के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रात: छह बजे से रात 10 बजे तक किया जा सकता है। सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को वाहन व सभा के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अधिकृत अधिकारी से परमिट लेना होगा। साथ ही मतदान से 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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