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पटाखा बिक्री के दौरान स्टॉल से स्टॉल की दूरी होगी तीन मीटर

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चरखी दादरी। दिवाली पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने 37 विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए हैं। इसके तहत स्टॉल से स्टॉल की दूरी तीन मीटर होना जरूरी है। शहर के महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप जगह का निर्धारण किया गया है। इस दौरान दमकल गाड़ी को मौके पर तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। दिवाली पर्व पर कोर्ट के आदेशों की पालना कर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेशानुसार दिवाली के दिन शाम आठ से रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकते हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखकर कोर्ट के आदेशानुसार ही प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। दिवाली पर संभावित आग लगने की घटनाओं को देखकर दमकल विभाग ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसे देखकर कर्मचारियों को विशेष हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। प्रशासन ने शहर के महेंद्रगढ़ चुंगी क्षेत्र को पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किया है। यहां खुले मैदान में आतिशबाजी भी की जा सकती है। पटाखा विक्रेताओं की तरफ से पांच नवंबर से ही यहां बिक्री का काम शुरू होने की संभावना है। शहर में बिना लाइसेंस आम दुकानों पर पटाखों की बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।
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शुक्रवार तक मांगे गए थे आवेदन
पटाखा बिक्री के लिए शुक्रवार तक आवेदन मांगे गए थे। शुक्रवार शाम तक प्रशासन की तरफ से 37 विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए हैं। अब लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री का कार्य करेेंगे। इस दौरान प्रशासन भी पटाखा बिक्री पर निगरानी रखेगा। पटाखों की अवैध बिक्री पर नजर रखी जाएगी। इस संबंध में दमकल विभाग कार्यालय इंचार्ज नफे सिंह ने बताया कि पटाखा बिक्री के दौरान दमकल कर्मचारी और गाड़ी मौके पर तैनात रहेगी। कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।
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