कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका की तरफ नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील निरंतर की जा रही है। प्रशासन के द्वारा लोगों व दुकानदारों को कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और इससे जुड़ी शर्तें माने अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने शहर में चेकिंग अभियान चलाकर उन 68 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। वहीं मास्क नहीं पहने वाले व सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। सभी दुकानों का प्रथम चरण में 200-200 का जुर्माना किया गया है। भविष्य में अगर नियमों का पालन नहीं की तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।
नियमों की अवहेलना करने पर काटे जाएंगे चालान
शहर में सशर्त छूट जारी कर दी है। इसके बाद शेड्यूल के तहत बाजार खुलने लगे हैं। अब इतने दिनों तक जिला प्रशासन से जुड़ी विभिन्न टीमें दुकानदारों को जागरूक कर रही थी कि दुकान खोलने के दौरान लॉकडाउन का पालन पूरी तरह किया जाए। साथ ही नगर पालिका ने दुकानदारों व लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे बांटे। इसमें कहा गया कि एक दुकान के अंदर या बाहर 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए। कम से कम 3 फीट की दूरी ग्राहक और दुकानदार के बीच में हो। ग्राहक और दुकानदार मास्क का उपयोग करें। दुकान के अंदर सैनिटाइजर हो। नगर पालिका के द्वारा शहर की दुकानों की चेकिंग के दौरान जो कोई भी दुकानदार नियमों की अवहेलना करता पाया गया, उसका ही चालान किया गया है।
नगर पालिका, झज्जर के सचिव अरुण नांदल ने बताया कि शहर में दुकानों की चेकिंग का कार्य किया जारी है। जो भी नियमों की अवहेलना करता पाया जाएगा उसका चालान किया जाएगा।