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134-ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों को स्कूल मुहैया नहीं करा रहे ट्रांसपोर्ट सेवा

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अमर उजाला ब्यूरो
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चरखी दादरी।
शिक्षा अधिनियम 134-ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों को निजी स्कूल संचालक ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुहैया नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते बच्चों को निजी वाहनों का सहारा लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। वीरवार को अभिभावकों ने इस संबंध में सीटीएम मनीष फौगाट से मुलाकात की और स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए शिकायत सौंपी।
वीरवार सुबह सीटीएम कार्यालय पहुंचे कमल, कृंष्ण कुमार, संजय, गुलशन, हरीश, नरेश, राहुल, अनिल कुमार, बजरंग, सुरेंद्र, अश्वनी कुमार, विजय व राजकुमार आदि ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में शिक्षा अधिनियम 134-ए के तहत कराया है। अब स्कूल संचालक उनके बच्चों को स्कूल की बसों में नहीं बैठा रहे। बच्चे साइकिल या अन्य निजी वाहन का सहारा लेकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। कई बार तो बच्चे स्कूल देरी से पहुंचते हैं और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है।
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वहीं, कुछ अभिभावकों ने सीटीएम को बताया कि स्कूल प्रशासन बच्चों के दाखिले के लिए आय का शपथ-पत्र मांग रहे हैं। जबकि वो पहले ही यह दस्तावेज जमा करवा चुके हैं। अभिभावकों ने स्कूल संचालकों पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए सीटीएम से कार्रवाई की मांग की। सीटीएम ने उन्हें मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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