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पदमावत फिल्म रिलीज होने को लेकर धारा 144 लागू

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पद्मावत फिल्म रिलीज होने को लेकर धारा 144 लागू
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चरखी दादरी।
फिल्म पद्मावत के रिलीज होने के चलते उपायुक्त विजय कुमार सिद्प्पा ने जिले की सीमा में आने वाले सभी सिनेमाघरों और मॉल के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने कहा कि 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत रिलीज हो सकती है। इस दौरान विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए धरना-प्रदर्शन व तोड़फोड़ करने की चेतावनी दी हुई है। ऐसे में धरना- प्रदर्शन या रोड जाम होने की आशंका है, जिससे शांति भंग होना स्वाभाविक है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 जनवरी को धारा 144 लागू रहेगी। डीसी ने सिनेमा घरों व मॉल के बाहर 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, तेजधार हथियार आदि साथ लेकर चलने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों के अनुसार खुले तौर पर पेट्रोल व डीजल बेचने पर भी पाबंदी रहेगी।
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