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सटे हुए गांवों के वाणिज्यिक वाहनों को भी देना होगा टोल टैक्स

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अमर उजाला ब्यूरो
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बहादुरगढ़।
वर्ष-2015 से टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त करते आ रहे रोहद टोल प्लाजा के आसपास के गांवों के वाणिज्यिक वाहनों को भी अब यहां टोल टैक्स अदा करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 को बनाकर टोल टैक्स वसूल रही कंपनी ने संबंधित गांवों के सरपंचों और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया है।
वेस्ट हरियाणा हाइवेज प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड के रोहद टोल प्लाजा महाप्रबंधक बिजेंद्र तिवारी ने ग्राम पंचायत रोहद, मांडोठी, बाबा श्याम ट्रक यूनियन रोहद, नयाबांस, सांपला और गढ़ी सांपला के प्रधानों को शुक्रवार को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि रोहद गांव के निकट एनएच-9 पर 26 नवंबर 2015 से टोल प्लाजा का संचालन किया जा रहा है और इन गांवों के वाणिज्यिक/व्यवसायिक वाहन बिना टोल फीस दिए जबरन निकल जाते हैं। यह मामला पहले ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों डीसी, एसपी व एसडीएम के संज्ञान में लाया जाता रहा है। इसी सिलसिले में गत छह सितंबर को भी एसडीएम बहादुरगढ़ और एएसपी बहादुरगढ़ के समक्ष संबंधित गांवों वालों के साथ वाणिज्यिक/व्यवसायिक वाहनों के टोल शुल्क को लेकर बैठक हुई थी।
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तिवारी का कहना है कि इस बैठक में उच्च अधिकारियों ने अगले आदेश तक इन वाहनों को पहले की तरह टोल शुल्क दिए बिना ही निकलने देने का मौखिक आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में उक्त सक्षम अधिकारी से गत वीरवार को प्राप्त आदेशानुसार अब इन गांवों व क्षेत्रों के वाणिज्यिक-व्यवसायिक वाहनों को टोल प्लाजा पर शुल्क देकर जाना अनिवार्य कर दिया है।
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वाहन मालिकों को सूचित करें प्रधान और सरपंच
कंपनी के महाप्रबंधक तिवारी ने संबंधित गांवों के सरपंचों व संगठनों के प्रधानों से निवेदन किया है कि वे अपने गांव व क्षेत्र के वाहनों के मालिकों व चालकों को इस संबंध में सूचित कर दें। तिवारी ने उक्त पत्र की प्रतियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बहादुरगढ़, एसडीएम बहादुरगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर व अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी है।
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