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बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

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बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू
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चरखी दादरी। जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने सात मार्च से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 लागू कर दी है।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से जिला के राजकीय व सरकारी मान्यता पक्राप्त विभिन्न विद्यालयों में बारहवीं व दसवीं की वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। ये परीक्षाएं सात मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू कर दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में जितनी भी फोटोस्टेट, कंप्यूटर की दुकानें हैं वे सभी दुकानें परीक्षा के दौरान बंद रहेंगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक लोगों के इकठ्ठे होने या कोई भी अन्यत्र गतिविधि करने पर पाबंदी है। इस परिधि के अंदर व्यक्ति आग्रेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व इस प्रकार के अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। ये आदेश ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
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