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ईंट-भट्ठों और उद्योगों के संचालन पर रोक, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के काटे जाएंगें चालान

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चरखी दादरी। प्रदूषण को ध्यान में रखकर सभी स्टोन क्रशर, ईंट-भट्ठों, सभी प्रकार के निर्माण कार्यों और कोल का प्रयोग करने वाले सभी उद्योगों को तुरंत बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वातावरण की मौजूदा स्थिति और बढ़ते प्रदूषण को लेकर जारी निर्देशों को ध्यान में रखकर अहम कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। आदेशों के अनुसार जिले के सभी स्टोन क्रशर तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। साथ ही होट मिक्स प्लांट चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में संचालित ऐसे उद्योग जिनमें कोल व बायो मास प्रयोग होता है वे बंद रहेंगे। ऐसे उद्योग जिनमें प्राकृतिक गैस प्रयोग होती हो उन्हें चलाया जा सकता है। जिले में संचालित सभी ईंट भट्ठे भी बंद करने के आदेश जिलाधीश द्वारा ने दिए हैं। जिलाधीश ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग सहित क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण व हरियाणा रोडवेज को आदेश हैं कि जिले से गुजरने वाले सभी वाहनों पर नजर रखी जाए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। जिलाधीश ने जिला उद्योग केंद्र, नगर परिषद व प्रदूषण नियंत्रण विभाग को 24 घंटे औद्योगिक क्षेत्र में नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने नगर परिषद को सड़कों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और कूड़े जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश ने आदेशों की पालना की रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा है।
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