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स्मॉग का कहर: प्रदूषण से स्थिति गंभीर, डीसी ने लागू की धारा-144

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स्मॉग का कहर: प्रदूषण से स्थिति गंभीर
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चरखी दादरी।
जिले में प्रदूषण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने एक रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है। इसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक मिलने से हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। विभाग के मुताबिक इस समय दादरी और आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैसों व धूल के अणु की मात्रा 471 इकाई अर्थात पीएम 2.5 मापी गई है जो कि काफी अधिक है। वातावरण में प्रदूषण की मात्रा को देखते हुए प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। इसके अलावा प्रदूषण और स्मॉग की समस्या का समाधान करने के लिए जिले में क्रेशर, ईंट-भट्ठे, निर्माण सामग्री से लदे वाहनों का आवागमन, कोयले का प्रयोग, कूड़ा-कचरा जलाना, पटाखों की बिक्री आदि पर रोक लगा दी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश की अवहेलना करने वालों के चालान काटने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में लघु सचिवालय परिसर में सोमवार को डीसी ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने वातावरण में मौजूद खतरनाक विषैले तत्वों और स्मॉग की समस्या की समीक्षा भी की और इस संबंध में प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि दादरी जिले में चल रहे सीमेंट प्लांटों, भट्ठों, रेती-बजरी ढोने वाले वाहनों, भारी निर्माण कार्यों, पराली जलाने, खनन कार्य व क्रेशर आदि प्रदूषण फैलाने वाले सभी कार्यों को हालात सामान्य होने तक बंद रखा जाए। उपायुक्त ने कहा कि एसडीएम ओमप्रकाश के नेतृत्व में प्रदूषण फैलाने वाले कारकों व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सघन चालान काटो अभियान चलाया जाए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी उन उद्योगों को बंद करवाएं जो स्मॉग की समस्या को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी होटलों, ढ़ाबों, रेस्तरां में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। उपायुक्त ने उप पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाएं। इसी प्रकार पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई करें। इस मौके पर एसडीएम ओमप्रकाश, नगराधीश मनीष फौगाट, नगरपरिषद सचिव संजय यादव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ सुनील श्योराण, राजेश कुमार, कार्यकारी अभियंता उदयवीर सिंह आदि मौजूद थे। धारा 188 के तहत प्रशासन करेगा कार्रवाई
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जिला उपायुक्त विजय कुमार सिद्प्पा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए रेस्टोरेंट, होटलों व ढाबों में कोयला और लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ईंधन के रूप में कुकिंग गैस या डीजल को प्रयोग किया जा सकता है। इस आदेश की अवहेलना करने वाले के खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम व धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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