बहादुरगढ़। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब परिवहन विभाग ने कवायद शुरू की है। विभाग के महाप्रबंधक ने आदेश दिए हैं कि कोई भी रोडवेज बस का चालक चलती बस में मोबाइल फोन पर बात नहीं करेगा। यदि कोई चालक ऐसा करता मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि वाहन चालक मोबाइल पर बात करते चले जाते हैं और दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। रोडवेज बसों में भी चालक इसी तरह से मोबाइल पर गाड़ी चलाते समय बात करते चले जाते हैं। इसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। रोडवेज ने भी इसे लेकर अब सख्त रवैया अपनाया है। विभाग के महाप्रबंधक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी रोडवेज बस चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करेगा। यदि उसे बात करनी है तो वह पहले बस रोक कर उसे साइड में लगाएगा और फिर बात करेगा। अभी तक धूम्रपान करने की शिकायत मिलने पर रोडवेज बस के चालक, परिचालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संबंधित ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। यह सख्ती सात जून को महाप्रबंधक झज्जर ने आदेश जारी कर की है। आदेश के अनुसार चलती बस में ड्राइवर के मोबाइल उपयोग की शिकायत मिली तो 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना, मोबाइल जब्त व सस्पेंड तक की कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत मिलते ही संबंधित बस के ड्राइवर-कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक ने कार्य निरीक्षक को नियम को कड़ाई से लागू करने की बात कही है। कार्य निरीक्षक सतबीर सिंह दलाल ने बताया कि नोटिस को कार्यालय के बाहर चस्पा कर रोडवेज कर्मचारियों को सूचना दे दी है।
सात जून को महाप्रबंधक झज्जर ने आदेश जारी किए थे। इसमें चालक व परिचालक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर चलती बस में फोन पर बात की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना व सस्पेंड दोनों कार्रवाई की जा सकती है।
सतबीर सिंह दलाल, कार्य निरीक्षक, बहादुरगढ़।