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‘लीगल सोर्स व यूज के प्रमाण के बिना जब्त होगी 50 हजार से अधिक की नकदी’

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झज्जर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संजय जून ने कहा कि आम चुनाव 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर चलने के लिए साथ में मान्य दस्तावेज अनिवार्य होने चाहिए। इनमें लीगल सोर्स और यूज का प्रमाण शामिल है। नकली लेकर चलने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र, कैश विड्रॉल का प्रूफ जिसमें बैंक की पर्ची या मैसेज तथा यूज का प्रूफ नहीं होने पर नकदी को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने यह बात वीरवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर, एसएसटी आदि अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 10,11 और 12 मई को निर्वाचन विभाग का टोल फ्री नंबर 24 घंटे काम करेगा। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या सूचना इस नंबर पर दी जा सकेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों व टीमों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। साथ ही विधानसभावार 12 मई को होने वाले मतदान की तैयारियों का अपडेट लिया। उन्होंने जिले के सभी 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 66 सेक्टर सुपरवाइजर, 33 फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी), 12 स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), 04 एकाउंटिंग टीम, 04 वीडियो सर्विलांस टीम को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक पूरी गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि 12 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 10 मई को शाम पांच बजे थम जाएगा। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दल या उम्मीदवार इस समय सीमा का उल्लंघन न करे। उन्होंने पोल मॉनीटरिंग एप का ट्रायल भी बैठक के दौरान कराया तथा इस एप का ट्रायल कल भी होगा। यह एप मतदान के दिन सूचना अपडेट करने में बेहद कारगर साबित होगा। इस अवसर पर एसडीएम बादली जगनिवास, एसडीएम झज्जर शिखा, सीटीएम अश्वनी कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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