अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी। स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 के मद्देनजर नगर परिषद शहर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त हो गई है। मंगलवार को नगर परिषद ने गंदगी फैलाने पर दस रेहड़ीधारकों के चालान काटे हैं। इन्हें 11 जनवरी को दोपहर तीन बजे नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसके बाद ही इनकी जुर्माना राशि तय की जाएगी। इन्हें हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा-158 के तहत चालान थमाए हैं। इसमें एक से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। नप अधिकारियों का कहना है यह अभियान मंगलवार से शुरू कर दिया है जो कि भविष्य में लगातार जारी रहेगी। इसके लिए दो स्पेशल टीमें गठित की गई हैं।
कुछ दिन पहले ही नगर परिषद ने तीन आर का फार्मूले पर एरोबिक कंपोस्टिंग पिट भिवानी-रावलधी लिंक रोड पर तैयार कराया है। यह तभी कामयाब हो पाएगा जब शहर से गीले और सूखे कचरे का निस्तारण से लेकर उठान अलग से हो। इसी कड़ी में कुछ वार्डों में नगर परिषद ने नीले और हरे डस्टबिन भी बांटे थे। करीब दो माह रेहड़ीधारकों की नगर परिषद में बैठक लेकर डस्टबिन रखने के निर्देश भी जारी किए थे। कई दिन तक नगर परिषद ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया लेकिन अब स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 के मद्देनजर नप टीम हरकत में आई है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगर परिषद ने बस स्टैंड रोड पर लगने वाली रेहड़ियों का जायजा लिया। यह अभियान करीब एक घंटे चला और इस दौरान 65 रेहड़ियों पर डस्टबिन की व्यवस्था जांची गई। इनमें से दस रेहड़ीधारक ऐसे मिले जिनके पास डस्टबिन नहीं थे। कचरा भी रेहड़ी के आसपास खुले में फेंक रखा था। नप टीम ने जब इनके चालान काटने शुरू किए तो रेहड़ीधारकों ने डस्टबिन की व्यवस्था करने के लिए एक दिन का समय भी मांगा लेकिन इन्हें टीम ने अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस थमाकर 11 जनवरी की तारीख दी है। इन्हें ईओ विजयपाल के सामने अपना पक्ष रखना होगा और इसके बाद इनकी जुर्माना राशि तय की जाएगी। सेनेटरी इंस्पेक्टर विजय शर्मा ने बताया कि इन पर टीम ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 158 के तहत कार्रवाई की है और यह अभियान अब नियमित रूप से शहर में चलाया जाएगा।
बस स्टैंड रोड के रेहड़ीधारक यूं करें कचरा निस्तारण
अपनी रेहड़ी पर एक हरा और एक नीला डस्टबिन रखना होगा। गीला और सूखा कचरा इन डस्टबिनों में अलग-अलग डालना होगा। सुबह सात से नौ बजे के बीच नगर परिषद का ट्रैक्टर दो बार चक्कर लगाएगा और इस दौरान गीला और सूखे कचरे को ट्रैक्टर-ट्रॉली के अलग-अलग हिस्सों में डालना होगा। रेहड़ी किनारे या सड़क पर गंदगी फेंकने से परहेज करें।
दो टीमों ने बस स्टैंड पर करीब 65 रेहड़ियों की जांच की और इस दौरान दस पर डस्टबिन नहीं था और इन्होंने सड़क पर ही कचरा फैला रखा था। इसके तहत इनके चालान काटे गए हैं। 11 जनवरी को इन्हें पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है और इसी दौरान जुर्माना राशि तय की जाएगी। - विजय शर्मा, सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर परिषद