झज्जर। जिलाधीश एवं उपायुक्त सोनल गोयल गोयल ने सदर कानूनगो ब्रांच के क्लर्क समुंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया। जिलाधीश ने हरियाणा सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि समुंद्र सिंह को बीते 24 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायालय झज्जर द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जिलाधीश ने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2016, के नियम छह के तहत यह कार्रवाई की है।