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बुजुर्ग की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। बुजुर्ग की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पेलपा गांव निवासी सोमबीर पुत्र राजपाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18 अगस्त 2016 की रात को उसका पिता राजपाल पशुओं की देखभाल के लिए रात 8.30 बजे घर से खाना खाकर प्लॉट मे सोने के लिए गया था। सुबह करीब 5.30 बजे जब वह, उसकी पत्नी सुनील व उसकी बुआ बबली प्लॉट में पशुओं को चारा डालने के लिए गए तो देखा कि प्लॉट का मुख्य दरवाजा बंद है। जब दरवाजा खुलवाने के लिए उसने अपने पिता को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। जिस पर उसने ताकत लगाकर दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर चारपाई पर उसके पिता मृत पड़े हुए है, जिसके सिर में चोट का निशान व खून निकला हुआ था। पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि राजपाल की हत्या गांव के ही तेजराम ने की थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं आरोपी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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