अमर उजाला ब्यूरो
बहादुरगढ़। चुनाव आचार संहिता की पालना को लेकर बुधवार को एसडीएम तरुण कुमार पावरिया ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण किया। एसडीएम की अगुवाई में ही नगर परिषद की टीम ने अवैध तरीके से लगे होर्डिंग्स हटवाए। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना सही तरीके से की जाए। एसडीएम ने कहा कि सरकारी व अर्द्ध सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों व अन्य किसी प्रकार की संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पाना आदर्श आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। भू स्वामी की अनुमति के बिना प्राइवेट संपत्ति पर भी किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करना गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और नियमित मॉनीटरिंग संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाए। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस पर पूर्णतया: पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकार बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है।
प्रचार सामग्री पर प्रिंटर्स को नाम व पता लिखा होना जरूरी
एसडीएम तरुण ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के रूप में प्रकाशित होने वाले पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल व अन्य प्रचार सामग्री को लेकर आवश्यक नियम निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रिंटर्स व प्रकाशकों के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत प्रकाशित सामग्री पर अपना नाम व पता अंकित करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले प्रिंटिग प्रेस मालिक के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव को पर्व बताते हुए एसडीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्याओं के निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। इस मौके पर नगरपरिषद एमई ओमदत्त व सफाई निरीक्षण सतपाल सैनी भी मौजूद रहे।