हरियाणा के जिला फतेहाबाद के उपायुक्त डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि जिले में शहरी नियंत्रित क्षेत्र एक्ट लागू है।
इसके तहत बिना पूर्व अनुमति के कालोनी विकसित करना, प्लॉटों की खरीद-फरोख्त और भवन निर्माण कानूनन अपराध है।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हाल ही में शहरी नियंत्रित क्षेत्र में पड़ने वाली अवैध कालोनियों का पूर्ण विवरण तैयार किया गया है ताकि लोगों को प्लॉट आदि खरीदने की जानकारी उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के भीमा बस्ती में न्यू हंस कलोनी, यमुना विहार, सिल्वर सिटी, राम नगर, मित्तल नगर, स्वामी नगर, कृष्णा कालोनी, कालीदास कालोनी, नारंग कालोनी, दुर्गा कालोनी, न्यू अग्रवाल कालोनी आदि में प्लॉट की खरीद-फरोख्त करने से पूर्व जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि फतेहाबाद शहर में ही अग्रेसन कालोनी, न्यू प्रोफेसर कालोनी, औद्योगिक क्षेत्र, नई भाटिया कालोनी, हरनाम कालोनी, गांधी कालोनी आदि में भी प्लॉटों की खरीद करने से पूर्व जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
इसके अलावा गांव भोडियाखेड़ा, बीघड़, दरियापुर, मताना आदि में भी खरीद-फरोख्त से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से जानकारी लें।
उपायुक्त ने कहा कि भूना में भी शहरी नियंत्रित क्षेत्र लागू है और बाबा राणाधीर कालोनी, गणेश इन्कलेव, नई गणेश इन्कलेव, बाबा राम समन, नजदीक सन राइज स्कूल, स्कूल के सामने, कम्बोज कालोनी, लक्ष्मी नगर, हरि नगर, हनुमान नगर, सैनी कालोनी व बाग आदि क्षेत्रों में खरीद-फरोख्त से पहले योजनाकार कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।
इसी प्रकार रतिया शहर में भी टिब्बा कालोनी, अरोड़ा कालोनी, इम्पलाईज कालोनी, शिमलापुरी कालोनी, नहर कालोनी, लाली रोड, वेयरहाउस से टोहाना रोड चुंगी, बड़ी नहर फतेहाबाद रोड आदि स्थानों पर प्लॉट आदि का क्रय-विक्रय करने से पहले योजनाकार कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।
उन्होंने कहा कि टोहाना शहर में गुप्ता कालोनी, भट्टू कलां राज मंदिर हाउस बिल्ंिडग सोसाइटी, चंडीगढ़ रोड, गांधी कर्मचारी प्रभाकर कालोनी, हनुमान नगर, रेलवे फाटक पार, पंजाबी बस्ती, नजदीक डीएवी स्कूल, कृष्णा कालोनी तथा डांगरा रोड पर मैदा मिल के आसपास प्लॉट आदि की खरीद-फरोख्त से पहले जानकारी अवश्य प्राप्त करें।