पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जिला शिक्षा विभाग ने जिले के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बुधवार को स्कूल बंद करने के नोटिस दे दिये हैं।
वीरवार तक स्कूल संचालक अगर शिक्षा विभाग के नोटिस का पालन नहीं करते तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल बंद कराने का जिम्मा पांच खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। इन अधिकारियों ने अधिकांश स्कूलों को बुधवार को नोटिस थमा दिया।
शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में 136 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आशा ग्रोवर ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पांच ब्लाकों के खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिस देकर स्कूल बंद कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें से अधिकांश स्कूल संचालकों को नोटिस भी थमा दिया गया है। शेष बचे स्कूलों को वीरवार तक विभाग नोटिस देकर आगामी कार्रवाई शुरू कर देगा।
इन 136 स्कूलों में एक दर्जन स्कूल संचालकों ने तो पूर्व में ही अपने-अपने स्कूल बंद कर दिए हैं जबकि बहुत से स्कूल संचालकों ने संबंधित बीईओ को वीरवार से स्कूल बंद करने का आश्वासन दिया है।
कई स्कूल संचालकों ने वीरवार को शिक्षा मंत्री के साथ होने वाली बैठक का हवाला देते हुए एक-दो दिन का समय मांगा। विभाग ने फतेहाबाद ब्लॉक में 22, रतिया में 8, भूना में 39, टोहाना 26, भट्टूकलां में 6 व जाखल में 4 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालकों को नोटिस देकर अपना स्कूल बंद करने को कहा है।
इनमें फतेहाबाद ब्लॉक में संत गंगादास स्कूल तामसपुरा, बालाजी स्कूल ढाणी छतरियां, ज्योति मॉडल स्कूल ढाणी छतरियां, न्यू सैंच्युरी शक्ति नगर, रूटस टू विंग्स फतेहाबाद, अमर मॉडल स्कूल धांगड़, गुरु जंभेश्वर स्कूल धांगड़, गीता विद्या मंदिर फतेहाबाद, लोरेंज स्कूल, रैनबो, दानबीर, न्यू भारत, सनराइज, सत्यानंद, विद्या भारती, लीजेंड स्कूल, एक्सपलोरर स्कूल, लवली माडल स्कूल एमपी रोही तथा सरस्वती स्कूल एमपी रोही को नोटिस जारी कर दिए गए हैं जबकि 18 अन्य स्कूलों को वीरवार तक नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।