हरियाणा के हिसार में एडीजे अमित सहरावत ने पत्नी और बेटी के हत्यारे श्रवण कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आजाद नगर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अमर इनक्लेव निवासी विनोद कुमार ने बताया था कि वे मिट्टी की सप्लाई करने का ठेकेदार है। घटना से करीब पांच महीने पहले डोभी गांव निवासी श्रवण कुमार को किराये पर रखा था। वह पत्नी सरला, बेटी पूजा और बेटे मनदीप के साथ पहली मंजिल पर रहता था। 21 दिसंबर 2019 की सुबह 11 बजे ऊपर से चीखपुकार सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर ऊपर गया तो कमरों के दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे।
खिड़की से झांक कर देखा तो श्रवण कुमार कापा से अपनी पत्नी सरला और बेटी पूजा पर वार कर रहा था। शोरशराबा सुनकर आसपड़ोस के लोग मौके पर आ गए। फिर एक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर गए और श्रवण कुमार को मौके पर पकड़ लिया।
फर्श पर सरला और पूजा खून से लथपथ पड़े थे। सूचना मिलने पर तत्कालीन आजाद नगर थाना प्रभारी सुखजीत टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।