हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी वेटर नरेश को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चार फरवरी को उसे दोषी करार दिया था। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने जनवरी 2022 को दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बता दें कि वारदात के समय दोषी नाबालिग था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वह रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए शहर गए थे। शादी समारोह एक बैंक्वेट हाल में था। इस दौरान वेटर का काम करने वाला युवक उसकी सात साल की बेटी को मोतियों की माला देने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान वह अपनी बच्ची को ढूंढती रही। करीब बीस मिनट बाद बेटी रोते हुए मिली। पूछने पर उसने आपबीती बताई को पुलिस को शिकायत दी थी। उक्त मामले में अदालत ने दोषी वेटर को 20 साल की सजा सुनाई है।