हत्या के दो अलग-अलग मामलों में वीरवार को अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने सैनियान मंडी निवासी मुकेश को हांसी निवासी हीरा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। सजा के लिए तीन सितंबर निर्धारित की गई है।
मामले के संबंध में हांसी शहर थाना पुलिस ने मंडी सैनियान निवासी सुरेश कुमार की शिकायत पर एक मार्च 2017 को हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुरेश कुमार ने बताया था कि 28 फरवरी की रात करीब सवा 10 बजे नहर कोठी के पास उसके चचेरे भाई हीरा को मुकेश उर्फ पिंटू बर्फ तोड़ने वाला सुआ हाथ में लिए अपने साथी सहित मारपीट कर रहा था। उसने बीच-बचाव किया तो आरोपी हीरा को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया था।
वहीं दूसरे मामले में एडीजे रेनू राणा की अदालत ने मोहला गांव निवासी तेजा को उसकी पत्नी अनीता की हत्या मामले में दोषी करार दिया है। सजा के लिए 6 सितंबर निर्धारित की गई है। मामले के संबंध में बास थाना पुलिस ने 23 नवंबर 2017 को मृतका के उपचार के दौरान बयान दर्ज कर केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अनीता ने बताया था कि 22 नवंबर 2017 को उसके पति तेजा से उसकी कहासुनी हो गई थी। उस दौरान तेजा ने उस पर तेल डालकर उसे आग लगा दी थी। उपचार के दौरान अनीता की मौत हो गई थी।