हिसार। एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने डीसी रेट पर चपरासी लगवाने के नाम पर 40 हजार की रिश्वत लेने के दोषी संजय को 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी ने शिक्षा विभाग में डीसी रेट पर चपरासी लगवाने के नाम पर मिर्जापुर गांव के संजय से 50 हजार की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर एसीबी पुलिस ने 1 अगस्त 2018 को केस दर्ज किया था
शिकायत में मिर्जापुर निवासी संजय कुमार ने बताया था कि हिसार के शिक्षा विभाग में डीसी रेट पर चपरासी की पोस्ट निकली हुई है। उसने इस पोस्ट के लिए आवेदन भरा था। नौकरी लगवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत क्लर्क संजय कुमार ने 50 हजार रुपये की बतौर रिश्वत मांगी।
शिकायतकर्ता संजय कुमार ने बताया कि क्लर्क संजय ने 40 हजार रुपये पहले तथा काम होने के बाद बाकी 10 हजार रुपये बाद में देने की बात तय हुई है। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर दोषी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 7 के तहत के दर्ज किया था।