हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के प्रयास के दोषी अजीत को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2022 में बास थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार घटना के दिन नाबालिग दुकान से सामान लेने जा रही थी। रास्ते में अजीत ने उसे अकेला देखकर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का भी प्रयास किया। घर पहुंचकर लड़की ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। संवाद