हिसार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने पुलिसकर्मी के तीन हमलावरों को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 1800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इस घटना के संबंध में 15 जून 2019 को ईएचसी धर्मबीर ने अर्बन एस्टेट थाना पुलिस में शिकायत दी थी। शिकायत में आजाद नगर निवासी पुलिस विभाग में ईएससी के पद पर कार्यरत धर्मबीर ने बताया था कि उसकी ड्यूटी अर्बन एस्टेट पुलिस चौकी में है। 14 जून की रात को एसपीओ सुरेंद्र और जगबीर के साथ रात गश्त पर थे। रात करीब दो बजे सुखदा अस्पताल के पास एक कार आकर रुकी, उसमें तीन युवक थे। जब उनके नाम पूछे तो गोबिंद नगर निवासी सन्नी उर्फ रोहित, अंशु और पानीपत निवासी सन्नी बताया। इस दौरान उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और धर्मबीर पर बियर की बोतल से हमला कर दिया। अदालत ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर तीन-तीन महीने की सजा, पुलिसकर्मी पर हमला करने पर एक-एक साल की सजा, एक-एक हजार रुपये जुर्माना और मारपीट मामले में 6-6 महीने की सजा और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है।