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मोबाइल झपटने के तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

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मोबाइल झपटने के तीन आरोपियों को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें अलग-अलग सजा सुनाई। दो दोषियों को 5-5 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया, जबकि एक दोषी को 3 साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार पीएलए क्षेत्र में रहने वाली पायल बिश्नोई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 15 मार्च 2017 को वह पीएलए क्षेत्र स्थित मंदिर के पास से गुजर रही थी। दो लड़के आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने इस संबंध में 15 मार्च 2017 को तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ धारा 379ए(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों सूर्य नगर निवासी अजय, जिंदल फैक्ट्री के नजदीक की शिव कॉलोनी और सुंदर नगर निवासी सन्नी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों में से अजय से मोबाइल और प्रदीप से वारदात में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल बरामद किया था। डॉ. पंकज की अदालत ने तीनों आरोपियों को इस मामले में दोषी ठहराते हुए प्रदीप व सन्नी को 5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माना तथा अजय को तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर प्रदीप व सन्नी को 6 माह और अजय को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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