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Hisar News: 10 दिसंबर तक जमा करानी होगी रिपोर्ट

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हिसार। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम शुक्ला, अनिल लाठर सुरक्षित स्कूल वाहन पॉल
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हिसार। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम शुक्ला तथा अनिल लाठर ने अधिकारियों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की बसों और वैन में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम तीन माह तक रखी जाए। अधिकारी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के संबंध में रिपोर्ट आयोग के समक्ष 10 दिसंबर तक जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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आयोग के सदस्यों ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों संग बैठक की। इसमें महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल बसों के चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। उनकी स्वास्थ्य जांच समय-समय पर होती रहनी चाहिए। आयोग के सदस्यों ने कहा कि स्कूल बस से लड़कियां जा रही हैं तो एक लेडी कंडक्टर होनी चाहिए। बस की स्पीड को लिमिट में रखें।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के संबंध में रिपोर्ट आयोग के समक्ष 10 दिसंबर तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित विभाग स्कूल बसों की नियमित जांच करें। शिक्षा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्कूल से आने-जाने की अवधि के दौरान बस चालक की अल्कोहल जांच हो। इस अवसर पर सीटीएम हरिराम, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुनीता यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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गाड़ी की फिटनेस की नियमित जांच हो
गाड़ी की फिटनेस की नियमित रूप से जांच की जाए ताकि खराब वाहन सड़कों पर न चले। पेरेंट्स टीचर मीटिंग (पीटीएम) के दौरान भी अभिभावकों को सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाए। जिला तथा उपमंडल स्तरीय कमेटी निरंतर जांच करती रहें और यह भी सुनिश्चित करे कि वाहनों को मॉडिफाई करके उन्हें स्कूल वाहन के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। सभी स्कूलों में सुझाव बॉक्स होने चाहिए।
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