हिसार। फ्यूचर मेकर कंपनी से जुड़े 54 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले मामले में सीएमडी राधेश्याम और एमडी बंसीलाल की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार सचदेवा ने बताया कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।
इससे पहले हिसार अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। शिकायत के अनुसार कंपनी देशभर में सदस्य बनाने के लिए 3750 रुपये शुल्क लेती थी, जिससे करोड़ों रुपये जुटाए गए, लेकिन उस पर लगने वाला जीएसटी जमा नहीं कराया गया। आयकर विभाग की जांच में कंपनी पर 54 करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी बकाया पाया गया था।
विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद न प्रतिक्रिया मिली, न ही बकाया जमा किया गया। इसके बाद विभाग ने वारंट जारी किए थे। दबाव बढ़ने पर दोनों आरोपी 10 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण कर चुके हैं।