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Hisar News: फ्यूचर मेकर कंपनी के जीएसटी गड़बड़ी मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

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हिसार। फ्यूचर मेकर कंपनी से जुड़े 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी गड़बड़ी मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान जेल में बंद आरोपी बंसीलाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।
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अग्रिम जमानत पर चल रहे कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और सहआरोपी राधेश्याम को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सामने आया था कि फ्यूचर मेकर कंपनी देशभर में लोगों को सदस्य बनाने के नाम पर प्रति सदस्य 3,750 रुपये शुल्क वसूलती थी। कंपनी ने बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर करोड़ों रुपये की राशि जुटाई। आरोप है कि इस राशि पर देय जीएसटी विभाग में जमा नहीं कराया गया जिससे 54 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बन गया।
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जीएसटी विभाग की ओर से कंपनी को कई बार नोटिस जारी किए गए लेकिन न तो संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही बकाया राशि जमा कराई गई। इसके बाद विभाग ने कानूनी कार्रवाई तेज कर जमानती वारंट जारी किए। वारंट जारी होने के बाद राधेश्याम और बंसीलाल ने 10 नवंबर 2025 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
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