हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी नाबालिग लड़के को 20 साल कैद और 1.11 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में हांसी पुलिस ने 29 मई 2021 को 6 पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने बताया था कि घटना से दो महीने पहले साढ़े 17 साल की भांजी उनके पास में रहने के लिए आई थी। वह मनोरोगी है। 26 मई को भांजी घर पर गुमसुम बैठी थी। उसने बताया कि 22 मई की रात वह किसी काम से घर से बाहर गई थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला नाबालिग लड़का बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी सुबह घर के पास छोड़कर मौके से भाग गया था। हांसी पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 1.11 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 1 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़िता को दिए जाएंगे।