हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने जिले के एक गांव की 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी राजबीर को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस ने 23 अगस्त 2020 को 6 पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को जब वह घर आई तो बेटी रो रही थी। रोने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद सास और पति को घटना से अवगत कराया और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी राजबीर को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने बीते शुक्रवार को राजबीर को दोषी करार दिया था।