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बाल सुधार गृह के सुरक्षाकर्मियों के हमलावर को दस साल की सजा

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हिसार। अदालत ने बरवाला रोड स्थित ऑब्जर्वेशन होम (बाल सुधार गृह) में सवा पांच साल पहले तीन सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर फरार होने के मामले में दोषी दीपक को 10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गोयल की अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर जुर्माने 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध मे सदर थाना पुलिस ने 12 जून 2017 को केस दर्ज किया था।
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डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि हेड वार्डर शेर सिंह निगरानी ड्यूटी पर तैनात था। उसने बच्चों के खाना खाने के बाद गेट नंबर दो खोला, तो रोहतक निवासी संजीत बिद्रो ने धक्कामुक्की कर चाबियों का गुच्छा छीन लिया। फिर उसने बैरक नंबर चार व पांच खोल दी। उनमें से पांच बाल बंदी और निकले आए। उन्होंने सिपाही रमेश से मारपीट कर मेन गेट की चाबी छीन ली। हमलावरों ने गेट पर तैनात सिपाही हनुमान से दो मोबाइल छीने और फिर फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में छह नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि दो आरोपियों की मुठभेड़ के दौरान मौत हो चुकी है। एक आरोपी का केस दूसरी कोर्ट में चल रहा है।
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