हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने घर में घुसकर 10 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी सिकंदर को 10 साल कर सजा सुनाई है। सजा के अलावा 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरोपी को 11 दिसंबर को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार जिले के एक गांव की महिला की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था 15 मार्च 2021 को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौजूद थी। उनकी सास का ऑपरेशन हुआ था। घर में रात को 10 साल की बेटी और उनके पति सो रहे थे। रात करीब 12 बजे पति ने फोन कर बताया कि बेटी को कोई व्यक्ति घर में घुसकर बदनीयती से उठा अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद घर पहुंची तो एक महिला उनकी बेटी को छोड़कर चली गई। जब बेटी को देखा तो वह काफी डरी हुई थी। बाद में पता चला कि उनकी सिकंदरबेटी को घर से उठाकर ले गया था और उसने एक प्लाट में बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।