हिसार। सैंपलिंग के लिए निकली खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंदर जीत ने डीआईजी बलवान सिंह राणा को फोन कर सूचित किया तो सदर थाना से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में सैंपलिंग हो सकी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंदर जीत की ड्यूटी कैथल में ऑक्सीजन पर नोडल अधिकारी के रूप में लगी हुई है। जिस कारण एक महीने से जिले में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग नहीं हो रही थी। अमर उजाला ने 27 मई के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया तो शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंदर जीत ने हिसार में कई जगह सरसों के तेल के सैंपल एकत्र किए। टीम ने शुक्रवार को पांच अलग-अलग जगह से सैंपल एकत्रित किए गए। इनमें से कई फर्म के पास लाइसेंस भी नहीं थे। टीम ने सुबह करीब 10 बजे से शाम पांच बजे तक कार्रवाई की।
इस तरह चली कार्रवाई
टीम ने सुबह करीब 10 बजे सबसे पहले बरवाला के पुराना बस अड्डा के पास स्थित मै. पारस कुमार में सैंपल लिए। हुनमान ब्रांड मस्टर्ड ऑयल का सैंपल लिया। डॉ. अरविंदर जीत ने बताया कि मै. पारस कुमार के मालिक पुनीत कुुमार के पास लाइसेंस भी नहीं था। तलवंडी राणा में स्थित मै. बंसल ऑयल मिल में सैंपल लिया। मिल मालिक राजेश कुमार के पास लाइसेंस भी नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का आरोप है कि राजेश कुमार को दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह टीम के साथ बदसलूकी करने लगा। राजेश कुमार व उसके साथियों ने मिल का शटर नीचे कर लिया और गाली-गलौज करते हुए उन्हें बंधक बनाने का प्रयास किया। इस दौरान डॉ. अरविंदर जीत ने डीआईजी बलवान सिंह राणा को फोन कर सूचित किया तो सदर थाना से बाइक राइडर दो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और पुलिस की मदद से वहां से सैंपल एकत्रित किए गए। टीम ने मिल के दरवाजे पर नोटिस चस्पा दिया है। जिस पर लिखा है कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री रखना व बेचना प्रतिबंधित है। टीम बगला रोड पर स्थित न्यू भारत ऑयल मिल पहुंची। यहां से टीम ने परमात्मा कच्ची घनी सरसों के तेल का सैंपल लिया। टीम हिसार स्थित नई मॉडल मंडी स्थित मै. हरीराम मित्तल सेन मिल पहुंची। यहां से टीम ने जुगनू प्योर मस्टर्ड ऑयल तथा बिंदिया कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल के सैंपल एकत्रित किए।
पूरे देश में जारी हुआ पत्र
डॉ. अरविंदर जीत ने बताया कि एकत्रित सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। सैंपलों की रिपोर्ट 10 दिन के भीतर आने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने पूरे भारत में पत्र जारी कर सरसों के तेल की सैंपलिग के निर्देश जारी किए हैं।
नहीं करवाया केस दर्ज
टीम से बदसलूकी करने व बंधक बनाने के आरोप में टीम की ओर से केस दर्ज नहीं करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंदर जीत ने बताया कि मिल मालिक राजेश कुमार ने पुलिस के समक्ष माफी मांग ली थी। जिस कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था।