हिसार। सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने के मामले में एक शिक्षिका ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए शनिवार को 40 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर उसे रिहा करने के आदेश दिए। आरोपों पर बहस के लिए अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी। अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में पर्याप्त समय लग सकता है और आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शिक्षिका ने 16 फरवरी को स्कूल में शिक्षक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उसने 20 फरवरी को सदर थाने में शिकायत दी । बाद में दोबारा शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। जांच में शिक्षक पर लगाए गए आरोप निराधार पाए गए। इसके बाद शिक्षिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। शिक्षक ने षड्यंत्र, झूठे आरोप और सामाजिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में महिला शिक्षिका सहित चार लोगों को मानहानि का नोटिस भी भेजा है।