हिसार। एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने बुधवार को दो लाख रुपये के जाली नोट चलाने के आरोप में सिरसा जिले के गांव चाहरवाला निवासी सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सिटी थाना पुलिस ने 19 फरवरी 2021 को केस दर्ज किया था। दोषी सुरेंद्र के पास 2 हजार रुपये के जाली 100 नोट मिले थे।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि जिंदल पार्क के पास एक युवक खड़ा है, जिसके पास 2-2 हजार के जाली नोट व अवैध पिस्तौल है। वह जाली नोटों को असली नोटों के रूप में चलाने के चक्कर में जिंदल पार्क के पास में खड़ा है। पुलिस टीम ने छापा मार कर आरोपी को काबू किया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो सुरेंद्र की जेब में से 2000 रुपये के नोटों की गड्डी बरामद हुई, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक की पर्ची लिपटी हुई है तथा नोटों को गिनने पर 2 लाख रुपये की करेंसी मिली। इनमें से 60 व 40 नोट एक ही नंबर मिला। सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। पेंट की जेब से अवैध असलहा मिला। पुलिस ने मौके पर आरोपी को काबू किया।
सिटी थाना पुलिस ने धारा 489बी, 489 सी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी के मकान में छापा मारकर 6.20 लाख रुपये के अन्य जाली नोट बरामद किए थे। उसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी रविकांत को गिरफ्तार किया था।