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Hisar News: हत्या के केस में फरार चल रहा आरोपी सूरज भगोड़ा घोषित, संपत्ति कुर्क के आदेश

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हिसार। एडीशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अनुराधा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सूरज को भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने एसएचओ को आरोपी को गिरफ्तार करने और एक अलग केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपायुक्त को 10 दिन में आरोपी की संपत्ति की सूची देकर कुर्की वारंट जारी करने को कहा है।
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एचटीएम थाने से जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि स्टेट बनाम शिवा उर्फ गोडा व अन्य केस में 13 मई को सुनवाई हुई। आरोपी सूरज लगातार गैरहाजिर चल रहा था। 30 दिन की अवधि पूरी होने पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा करार दिया। आरोपी अनिल के खिलाफ जारी उद्घोषणा 30 अप्रैल को चस्पा हुई थी। 30 दिन पूरे न होने पर पेशी के लिए 10 जून तय की गई है।
वीसी से पेश हुए आरोपी

शिवा उर्फ गोडा और धर्मबीर उर्फ बबलू को कस्टडी में पेश किया गया। पवन उर्फ पिड्डी वीसी से पेश हुआ। उसने बताया कि सह-आरोपी दीपक उर्फ प्यासा सेंट्रल जेल-1 हिसार में बंद है। कोर्ट ने दीपक का 10 जून के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। प्रेम उर्फ डूडी की हाजिरी माफी अर्जी मंजूर कर प्रोडक्शन वारंट जारी किया। आरोपी सूरज उर्फ आडा व अनिल के जमानती सोनिया देवी और प्रमिला गैरहाजिर रहे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। शिवा उर्फ गोडा की जमानत रद्द करने की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख 10 जून तय की गई है। पवन उर्फ पिड्डी को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
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