हिसार। सेशन कोर्ट जज अलका मलिक की अदालत ने डोभी गांव में 2022 में हुए युवक सुनील कुमार के हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अतुल, अमित और प्रकाश देवानंद पंडित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सजा के तौर पर अमित पर 2 लाख रुपये और प्रकाश देवानठ पंडित पर 1 लाख 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर थाना पुलिस ने 5 अगस्त 2022 को हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। डोभी निवासी अनिल कुमार ने सदर थाना पुलिस को बताया था कि उसका ताऊ रामकुमार गांव के ही सोनू की जमीन आधे हिस्से पर लेकर खेती करता है। ताऊ खेत में अपने परिवार के साथ ढाणी में ही रहते हैं। उन्हें सुबह सूचना मिली कि ताऊ रामकुमार, ताई बिमला और ताऊ के बेटे सुनील पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। घटनास्थल पर जाकर देखा तो सुनील मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं ताऊ-ताई भी चोटिल थे। उन पर चाकू व डंडों से हमला किया हुआ था। घटना के बाद सुनील की पत्नी रोशनी गायब है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सुनील की पत्नी रोशनी शादी से पहले अतुल उर्फ अमित के साथ बिहार चली गई थी। इस मामले में भिरानी थाने में केस दर्ज हुआ था। रोशनी के सुनील से शादी करने के बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में याचिका दायर की थी कि रोशनी उसकी पत्नी है। रोशनी ने अदालत में सुनील को अपना पति माना था और वह सुनील के साथ रह रही थी। अतुल धमकी भी देता था कि वह रोशनी को ले जाएगा। जांच के बाद सदर थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 7 मार्च को चार अन्य आरोपियों रोशनी, मनीषा, वीरेंद्र और अभिषेक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।