हिसार। शादियों और अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह कहना है पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन का।
उन्होंने बताया कि प्राय देखा जाता है कि शादियों, जन्मोत्सव, धार्मिक उत्सव, नववर्ष आदि अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग की जाती है। इससे जान-माल की हानि के साथ लोगो में भय का माहौल पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसे में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अभियोग अंकित किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अगर हर्ष फायरिंग में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल होने की पुष्टि होती है तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
लाइसेंसी हथियार केवल आपकी सुरक्षा के लिए है न कि इस तरह किसी समारोह में फायरिंग के लिए। किसी भी आयोजन पर हर्ष फायरिंग करना अपराध है। हर्ष फायरिंग के मामले में संबंधित पक्षों को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजनों पर निगरानी रखेंगे और हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।