हिसार लोकसभा क्षेत्र में 10 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जगहों पक तैनात कर दिया गया है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा मतदान के दिन जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त एमएल कौशिक ने बताया कि इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र से कुल 15 लाख 10 हजार 93 मतदाता अपने क्षेत्र से सांसद को चुनेंगे। इन मतदाताओं में 6 लाख 89 हजार 441 महिलाएं मतदाता तथा 8 लाख 20 हजार 652 पुरुष मतदाता शामिल हैं।
कौशिक ने बताया कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिए 1513 बूथ तथा 1509 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन बूथों पर कुल 1513 कंट्रोल यूनिट और 4539 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। प्रत्येक बूथ पर चार कर्मी मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए तैनात किए गए हैं।
जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता रजिस्ट्रड हैं, वहां पर पांच कर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 98 बूथ अति संवेदनशील, 107 बूथ संवेदनशील तथा 9 बूथ क्रिटिकल श्रेणी में रखे गए हैं।
क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में वो बूथ आते हैं, जहां पर पिछले चुनावों में 90 प्रतिशत या इससे अधिक मतदान हुआ था तथा किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में 75 प्रतिशत या इससे अधिक मतदान हुआ था। इन बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी गड़बड़ी की आशंका को रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 100 बूथों की वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। शेष बूथों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इसके साथ-साथ इन बूथों पर चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 264 माइक्रोऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त चुनावों के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को रोकने तथा चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए लगभग 210 जोनल मजिस्ट्रेट व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और यह शाम 6 बजे तक चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर होंगे, वे सभी अपनी वोट डाल सकेंगे।
उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से आह्वान किया कि वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें ओर अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुुंचकर अपना वोट डालें। कौशिक ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदाता को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है।
मतदाता मतदान के लिए इस पहचान पत्र को मतदान के समय प्रयोग कर सकता है। बीएलओज द्वारा जारी फोटोयुक्त वोटर स्लिप, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), केंद्र-राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी किए गए।
फोटोयुक्त पासबुक, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त अचल संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्टर्ड डीड, फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियां पहचान पत्र को भी पहचान पत्र के रूप में वोट के समय इस्तेमाल करने की मान्यता दी गई है।