हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने सोमवार को 40 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में सब-इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं सजा पर निर्णय के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। मामला एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 29 जून 2021 को दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता धर्मपाल निवासी काहनेवाला जिला मानसा ने बताया कि धीरज कुमार उर्फ धीरु निवासी सरदूलगढ़ के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के बहाने क्राइम ब्रांच के एसआई ने उसे धमकाया कि केस में नाम डाल देंगे। आरोप है कि पहले दो लाख, फिर एक लाख रुपये में सौदा तय किया गया। डर के कारण धर्मपाल ने पत्नी के गहने 37,700 रुपये में बेच दिए, जबकि आरोपी 50 हजार रुपये की मांग कर दबाव बना रहा था।
शिकायत पर एसीबी टीम ने एसआई को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 389 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ। सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर एसआई को दोषी ठहराया।