हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ खत्री की अदालत ने सोमवार को रिश्वत लेने के मामले में दोषी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को चार वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 29 जून 2021 को शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता धर्मपाल निवासी काहनेवाला जिला मानसा (पंजाब) ने आरोप लगाया था कि सरदूलगढ़ निवासी धीरज कुमार उर्फ धीरु के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में उसके खेत में काम करने वाले विजय कुमार को क्राइम ब्रांच हिसार के एसआई विजेंद्र सिंह ने पूछताछ के लिए बुलाया।
आरोप था कि एसआई ने धर्मपाल को मुकदमे में नाम जोड़ने की धमकी देकर दो लाख रुपये की मांग की, जो बाद में एक लाख रुपये में तय हुई। भय के कारण धर्मपाल ने पत्नी के गहने 37,700 रुपये में बेच दिए। लगातार दबाव के बाद उसने एसीबी से शिकायत की, जिस पर टीम ने आरोपी को 40 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 389 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था।