हिसार। अदालत ने साढ़े 17 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा कर उसके आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उसे बालिग दर्शा शादी रचाने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दोषी खरड़ गांव के अमीर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में पुलिस ने 28 जून 2019 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह और उसकी पत्नी काम पर चले गए। घर पर उसकी बेटी अकेली थी। आरोपी अमीर उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 9 जुलाई 2019 को मुंबई से अमीर और किशोरी को ले आई। दोनों ने विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस ने जांच की तो किशोरी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उसे बालिग दर्शाया गया था।