हिसार। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के लिए जिले में 4 और 5 जुलाई को 22,429 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों की विशेष व्यवस्था की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में डायल-112 भी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करेगी।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बुधवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने परिवहन विभाग को बस अड्डों से परीक्षा केंद्रों तक पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को परीक्षा पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलमुक्त ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। वीसी के बाद उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएं तथा परीक्षा केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। परीक्षा केंद्रों के आसपास अभिभावकों के बैठने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने नगराधीश को परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान-पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पहचान-पत्र किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
बोर्ड के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा होगी। वहीं 5 जुलाई को प्रातःकालीन सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल-2 (टीजीटी) तथा सायंकालीन सत्र में दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त सी. जयाश्रद्धा, अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, एसडीएम हिसार ज्योति मित्तल, एसडीएम बरवाला अश्वीर नैन, नगराधीश रोहित कुमार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
एचटीईटी के लिए 4 व 5 जुलाई को धारा 163 लागू
हिसार। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने 4 और 5 जुलाई को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। सभी परीक्षा केंद्रों और उनके 200 मीटर दायरे में हथियार लाने, अनावश्यक भीड़ जुटाने तथा शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास की फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रहेंगी। आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।