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हिसार में हंगामे पर जवाब दें एसीएस गृह : हाई कोर्ट

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संत रामपाल को रोहतक एवं हिसार की तरह भविष्य में ऐसी घटनाओं को न दोहराने के लिए आदेश जारी किए हैं। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए संत रामपाल को अगली तरीख 27 अगस्त से पहले हाईकोर्ट में शपथपत्र जमा कराना होगा। इसमें लिखा होगा कि भविष्य में मेरे या मेरे अनुयायिओं की ओर से कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जाएंगी। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में अवमानना नोटिस पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को रोहतक एवं हिसार के पुलिस अधीक्षक के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रह) अदालत में पेश हुए। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने संत रामपाल को 27 अगस्त को कोर्ट में साधारण आदमी के रूप में पेश होने के  लिए कहा है।
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कोर्ट ने संत रामपाल से उनके ऊपर लगे आरोपों के जवाब भी मांगे हैं। इसके अलावा संत रामपाल को इसके लिए लिखित में आरोपों के जवाब भी देने होंगे। हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र ढुल और सचिव अमित सैनी ने बताया कि शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवमानना नोटिस पर सुनवाई के लिए हिसार और रोहतक के एसपी सहित मुख्य सचिव (ग्रह) को बुलाया था। पर मुख्य सचिव ग्रह की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रह कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिए हैं कि शपथ पत्र देकर यह तय करें कि हिसार में घटी ऐसी घटना भविष्य में आगे नहीं होने दी जाएगी। हिसार कोर्ट की ओर से अधिवक्ता देवेंद सिंह पूनिया भी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपना पत्र कोर्ट के सामने रखा।

सुरक्षा के मद्देनजर हिसार कोर्ट में पुलिस का पहरा रहा।  पुलिस की टीम तथा दंगा नियंत्रण गाड़ी कोर्ट में ही तैनात रहीं। हिसार कोर्ट में कोई तनाव न हो इसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे थे। कैसी भी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी।
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