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Hisar News: फर्जी 10वीं मार्कशीट केस में आरोपी को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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हिसार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 10वीं की फर्जी मार्कशीट जमा करवाने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी योगेश को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नताशा शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जांच अधिकारी या एसएचओ द्वारा बुलाने पर तुरंत जांच में शामिल होना होगा और पूरा सहयोग देना होगा।
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योगेश की ओर से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत में एफआईआर की प्रति, सह-आरोपी मंदीप को हाई कोर्ट से पहले मिले स्टे ऑर्डर और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है, लेकिन जांच में सहयोग सुनिश्चित कराने के लिए फिलहाल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने पुलिस से 27 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई में जांच प्रगति के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तब तक आरोपी योगेश को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत बनी रहेगी।
यह है मामला
थाना सदर हिसार में 15 जुलाई 2025 को दर्ज एफआईआर के अनुसार योगेश सहित सात छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में 10वीं की फर्जी मार्कशीट जमा करवाई थी। कोरोना महामारी के दौरान बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले दस्तावेजों की जांच करवाई तो पता चला कि जिन मार्कशीटों के आधार पर दाखिले हुए थे, उनका झारखंड शिक्षा बोर्ड में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। शिकायत पंचकूला विजिलेंस को भेजी गई, जिसने केस आगे हिसार पुलिस को सौंप दिया।
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