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मंगाली सुरतिया में काले हिरण का शिकार करने का आरोपी गिरफ्तार

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हिसार। मंगाली सुरतिया में काले हिरण के शिकार मामले में पुलिस ने आरोपी डाया निवासी महेंद्र को मंगाली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से लाइसेंसी बंदूक व लाइसेंस भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को वीरवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी वन विभाग में चौकीदार है। पुलिस पूछताछ में उसने हिरण के शिकार की वजह शौकिया बताई।
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उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणी निरीक्षक रामेश्वर दास ने आजाद नगर थाना पुलिस को दी थी कि 21 अगस्त को मंगाली सुरतिया गांव में डाया निवासी महेंद्र ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से काले हिरण का शिकार कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। शिकायत में बताया था कि 21 अगस्त की शाम करीब 7 बजे उन्हें मोबाइल पर रावतखेड़ा निवासी मंजीत से सूचना मिली थी कि मंगाली सुरतिया में काले हिरण का शिकार किया गया है। सूचना मिलते ही वन्य प्राणी निरीक्षक रामेश्वर दास और विभाग से ही दिनेश जांगड़ा व सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे और घायल हिरण को गाड़ी में इलाज के लिए ले जाने लगे। इस दौरान हिरण ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। मृत हिरण का 22 अगस्त का गांव बाड्या रागड़ान में वेटरनरी सर्जन ने पोस्टमार्टम किया था। इसके बाद हिसार स्थित हिरण पार्क में मृत नर हिरण का दाह संस्कार किया गया था। मामले में पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ धारा 429, आर्म्स एक्ट और 51 के तहत केस दर्ज किया था।
किस धारा में कितनी सजा, कितना जुर्माना
429 आईपीसी 5 साल की सजा और जुर्माना या दोनों।
429 धारा में अदालत की ओर से जुर्माना कितना भी किया जा सकता है। सेक्शन 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना
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27 आर्म्स एक्ट में 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें 3 साल से कम सजा नहीं हो सकती और और कितना भी जुर्माना हो सकता है।
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