हिसार। प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनर को पेंशन प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार सिवाच ने बताया कि 2012 के बाद रिटायर्ड व खजाना या उप खजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर खजाना कार्यालयों में तथा बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को बैंक में अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी पेंशनर अपने नजदीक अटल सेवा केंद्र (सीएससी) में भी अपना अंगूठा लगाकर ऑनलाइन व स्मार्ट फोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते है।